Income Tax का नया ‘गेम’: 1 अप्रैल से बदलेगा कानून, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: देश में टैक्स सिस्टम को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। 1 अप्रैल, 2026 से ‘नया आयकर अधिनियम, 2025’ लागू होने जा रहा है। हालांकि, टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पुराने और नए नियमों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
आयकर विभाग की ओर से जारी FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) की आय पर पुराना कानून (1961 वाला) ही लागू रहेगा। नया कानून सिर्फ 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली कमाई पर लागू होगा। यानी इस साल आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पुराने फॉर्म और नियमों का ही पालन करना है।
नए कानून में क्या बदलेगा? (मुख्य बदलाव):
HRA में बड़ी राहत: अब मकान किराया भत्ता (HRA) की 50% वाली छूट श्रेणी में 4 के बजाय 8 शहर शामिल होंगे।
बच्चों की पढ़ाई हुई सस्ती: शिक्षा भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये और हॉस्टल खर्च 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
नया नाम ‘Tax Year’: अब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘फाइनेंशियल ईयर’ जैसे उलझाऊ शब्दों की जगह सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा।
सख्ती और राहत साथ-साथ: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भत्तों का नया ढांचा पेश किया गया है, जिसमें नियम पालन को और कड़ा बनाया गया है।
ई-फाइलिंग पोर्टल बनेगा मददगार
सीबीडीटी (CBDT) के अनुसार, विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल पुराने और नए दोनों कानूनों के हिसाब से अपडेट रहेगा। जून 2026 से जो एडवांस टैक्स भरा जाएगा, वह नए नियमों के अनुसार होगा। अच्छी बात यह है कि पुरानी अपील और केस पिछले कानून के तहत ही चलते रहेंगे, जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता।
