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केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने मध्य प्रदेश में एक हजार किलोग्राम से अधिक अफीम जब्त किया

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने मध्य प्रदेश में एक हजार किलोग्राम से अधिक अफीम जब्त किया
  • PublishedSeptember 27, 2022

नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के क्रम में मध्य प्रदेश के नीमच स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने आज एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के नीमच जिला स्थित सिंगोली तहसील में पीएस-रतनगढ़ के हाथीपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहले से निर्मित दीवार और टिन शेड द्वारा निर्मित एक संदिग्ध आवास और अस्थायी गोदाम (बाड़ा) की छापामारी की और कुल 1083.15 किलोग्राम अफीम (डोडा चुरा) जब्त किया।
इसकी सूचना कि हाथीपुरा गांव का एक व्यक्ति अफीम की अवैध तस्करी व परिवहन में शामिल था और अपने आवास व गांव के बाहरी इलाके में स्थित पहले से निर्मित दीवार और टिन शेड द्वारा निर्मित अस्थायी गोदाम (बाड़ा) से अवैध अफीम (डोडा चूरा) की आपूर्ति कर रहा था, मिलने के बाद सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और आज तड़के वहां भेज दिया गया। इसके बाद टीम ने गांव में संदिग्ध आवास और अस्थायी गोदाम (बाडा) पर छापामारी की।

इस अभियान के दौरान नशीले पदार्थों के तस्करों में से एक ने 12 बोर गन के साथ निरोधक टीम पर हमला किया, लेकिन सीबीएन अधिकारियों ने बहुत साहस व सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को सावधानीपूर्वक और चतुराई से संभाला और बाद में उस तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा सीबीएन के अधिकारियों की सहायता के लिए आस-पास के पुलिस थानों से अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया।

अस्थाई गोदाम (बाड़ा) के चारों ओर टिन शेड के साथ-साथ संचालित अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए पहले से निर्मित ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। इस गहन छापामारी की कार्रवाई में एक महिंद्रा पिकअप वाहन में लदे 482.7 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चुरा) के 25 बैग जब्त किए गए। वहीं, स्कॉर्पियो एसयूवी से 401.55 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चूरा) के 21 बैग और हुंडई आई20 कार से 198.9 किलोग्राम वजन के अफीम (डोडा चूरा) के 5 बैग जब्त किए गए। इस तरह कुल 1083.15 किलोग्राम वजन अफीम के कुल 51 बैग जब्त किए गए। बिना लाइसेंस वाली 12 बोर की 23 गोलियां व 2 खाली कारतूस और 38 जिंदा राउंड तथा 7.65 मिलीमीटर का एक खाली कारतूस भी जब्त किया गया।

अस्थाई गोदाम (बाड़ा) से पीसने की मशीन (अफीम की मात्रा को कम करने के लिए इसके भूसे को महीन पाउडर में पीसने के लिए उपयोग किया जाता है, नीले धागे के बंडल के साथ सिलाई मशीन (सिलाई व पैकिंग के लिए प्रयुक्त, अफीम बैग), वजन मापने का मशीन और वायु पम्प (वाहनों के लिए) आदि को भी जब्त किया गया।

3 वाहनों यानी महिंद्रा पिकअप, महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई आई20 के साथ 1083.15 किलोग्राम वजन वाले अफीम के 51 बैग जब्त किए गए हैं और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, इस छापामारी में जब्त किए बिना लाइसेंस वाली 12 बोर गन के साथ 23 जिंदा राउंड व 2 खाली कारतूस, 38 जिंदा कारतूस और 7.65 मिलीमीटर के एक खाली कारतूस की भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जांच की जाएगी।