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चंडीगढ़ कोर्ट का सख्त फैसला: नशा तस्कर को 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना

चंडीगढ़ कोर्ट का सख्त फैसला: नशा तस्कर को 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना
  • PublishedMarch 17, 2026

चंडीगढ़: नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चंडीगढ़ की जिला अदालत ने एक नशा तस्कर को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सेक्टर-38 के निवासी अक्षय को नशीले इंजेक्शनों की तस्करी का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।