चंडीगढ़: नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चंडीगढ़ की जिला अदालत ने एक नशा तस्कर को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सेक्टर-38 के निवासी अक्षय को नशीले इंजेक्शनों की तस्करी का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।