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कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगी महंगी, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगी महंगी, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू
  • PublishedSeptember 4, 2025

जीएसटी परिषद ने शीतल पेय और गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले से कोका-कोला, पेप्सी जैसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य मीठे पेय महंगे हो जाएंगे। नई दरें 22 सितंबर 2025 से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

कार्बोनेटेड पेय पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर किया 40%

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों और फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पर जीएसटी दर को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त चीनी, मीठे पदार्थ या स्वाद वाले सभी गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर भी जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 40% की गई है।

फलों के रस आधारित पेय पर राहत

हालांकि, फलों के गूदे या रस आधारित पेय (कार्बोनेटेड को छोड़कर) पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करेगा।

स्वास्थ्यवर्धक पेय को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम

जीएसटी दरों में इस वृद्धि से कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य मीठे पेय पदार्थों की कीमतों में उल्लेखनीय इजाफा होगा, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। परिषद का यह फैसला कर संग्रह बढ़ाने और स्वास्थ्यवर्धक पेय को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।