पैन-आधार लिंक करने का आखिरी दिन आज
सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर इस बात की जांच कर लें कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि आज 30 जून 2023 तक है।
देश के फाइनेंशियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया था जिसकी समय सीमा आज (शुक्रवार) 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है।
30 जून 2023 निर्धारित की गई थी अंतिम तिथि
ऐसे में सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर इस बात की जांच कर लें कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि आज 30 जून 2023 तक है।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आज आपके लिए आखिरी मौका है। दरअसल, 1 जुलाई 2023 से लिंक ना होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड इन एक्टिव हो जाएगा।
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर करें विजिट
ध्यान रहे, व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इस संबंध में आए लिंक पर क्लिक न करें, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। ऐसे में कोई भी नागरिक खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा करवाकर यह कार्य कर सकता है।
पैन और आधार को जोड़ने का उद्देश्य
गौरतलब हो, आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है और उनको अपने आधार के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। ऐसे में पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने की तारीख अब ’30 जून, 2023′ तक बढ़ा दी गई है।
पैन-आधार लिंक नहीं करने से होंगे ये नुकसान
यदि 1 जुलाई, 2023 से, किसी भी करदाता का पैन, जो आवश्यकतानुसार अपने आधार को सूचित करने में विफल रहा है, निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम इस प्रकार होंगे:
– ऐसे पैन के बदले कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
– ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है; और
– टीडीएस और टीसीएस अधिनियम में प्रावधान के अनुसार उच्च दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा।
– 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।
पैन-आधार लिंकिंग से किन्हें मिली छूट ?
जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।
आधार-पैन कार्ड लिंक करने की पूरी जानकारी यहां उपलब्ध
बताया गया है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। पैन को निम्नलिखित लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर आधार से जोड़ा जा सकता है।
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आधार और पैन कार्ड लिंक करने से संबंधित पूरा विवरण उपलब्ध है। उपबल्ध जानकारी के मुताबिक पैन और आधार लिंक सेवा उन व्यक्तिगत करदाताओं (ई-फ़ाइलिंग पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए उपलब्ध है, जिनके पास वैध पैन और आधार नंबर है। इस सेवा के साथ, आप ये कर सकते हैं: