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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों के ऑनलाइन चित्रण के नियमन के लिए ओटीटी दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों के ऑनलाइन चित्रण के नियमन के लिए ओटीटी दिशानिर्देश जारी किए
  • PublishedJune 1, 2023

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एस. सिंह बघेल की उपस्थिति में ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों के ऑनलाइन चित्रण के नियमन के लिए ओटीटी दिशानिर्देश जारी किए। तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशकों को विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज यहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 मनाने के लिए एक हाइब्रिड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है “हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं।”

इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. मनसुख मांडविया ने युवा पीढ़ी में बढ़ते तंबाकू सेवन पर चिंता व्यक्त की, जो हमारे देश का भविष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से तंबाकू के बंधनों से मुक्त होने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की।

डॉ. मांडविया ने कहा, “तंबाकू की खपत के गंभीर रूप से कमजोर और हानिकारक प्रभावों के बारे में युवाओं और राष्ट्र के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने का समय आ गया है।” उन्होंने जन अभियान के माध्यम से मिशन मोड में लोक भागीदारी अभियान शुरू करने का विचार रखा। भारत सरकार द्वारा लोगों को तंबाकू की लत से मुक्त करने और तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज के ओटीटी दिशानिर्देश तंबाकू की खपत को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए जारी किए गए नए नियमों की मुख्य विशेषताएं:-

1. हेल्थ स्पॉट, संदेश और अस्वीकरण: तंबाकू उत्पादों या उनके सेवन को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों को विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। इनमें तम्बाकू विरोधी हेल्थ स्पॉट का प्रदर्शन शामिल है, जो कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड तक चलता है। इसके अलावा, प्रकाशकों को तम्बाकू उत्पादों या उनके सेवन के प्रदर्शन के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के आरंभ और मध्य में, तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर प्रत्येक न्यूनतम बीस सेकंड तक चलने वाला एक ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण दिखाया जाना चाहिए।

2. सामग्री तक पहुंच: हेल्थ स्पॉट, संदेश और अस्वीकरण वेबसाइट “mohfw.gov.in” या “ntcp.mohfw.gov.in” पर ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशक को उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. पठनीयता और भाषा: एक स्थिर संदेश के रूप में प्रदर्शित तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले फ़ॉन्ट के साथ सुपाठ्य और पठनीय होना चाहिए, और इसमें “तंबाकू कैंसर का कारण है” या “तंबाकू जान से मारता है” चेतावनी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य चेतावनी संदेश, हेल्थ स्पॉट, और ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण उसी भाषा में होना चाहिए जिसका उपयोग ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में किया गया है।

4. प्रदर्शन पर सीमाएं: ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका सेवन सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के ब्रांड या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद प्लेसमेंट को शामिल करने से प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनका इस्तेमाल करना सख्त वर्जित है।

उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा कार्रवाई की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि या तो अपने संज्ञान से, या एक शिकायत प्राप्त होने पर शामिल होंगे। समिति ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशक की पहचान करेगी, विफलता की व्याख्या करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करने वाला एक नोटिस जारी करेगी, और सामग्री में उचित संशोधन की आवश्यकता होगी।

इस कार्यक्रम में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनुसख मांडविया ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) से संबंधित गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड, सीओटीपीए, 2003 के तहत ऑनलाइन उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल और ई-सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019, तंबाकू मुक्त युवा MyGov मंच के माध्यम से अभियान, एक गीत “आज जिंदगी जीता है”, ऑनलाइन “तंबाकू निषेध प्रतिज्ञा” लेने का प्रावधान लॉन्च किया। उन्होंने स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल मेघालय और सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च (सीएमडीआर), धारवाड़ को डब्ल्यूएचओ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 अवार्ड से सम्मानित किया।