Cryptocurrency: क्रिप्टो पर नकेल कसने की तैयारी, देश में क्रिप्टोकरेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू हुए
Cryptocurrency: सरकार ने आखिरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है और इसके लिए आज एक नया गजट नोटिफिकेशन लागू कर दिया है. जानें आखिर क्या नया नियम आ गया है.
Cryptocurrency: सरकार ने डिजिटल ऐसेट्स की निगरानी को कड़ा करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू किए हैं. वित्त मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन, पास में रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए धनशोधन निवारण कानून लागू किया गया है. ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू-भारत) को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी.
ह कदम बैंकों या शेयर दलालों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के समान ही डिजिटल ऐसेट्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानूनों का पालन करने की अनिवार्यता के वैश्विक चलन के अनुरूप है.
क्रिप्टो जैसे डिजिटल ऐसेट्स पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू
पिछले कुछ सालों के दौरान डिजिटल करेंसी या ऐसेट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हुई हैं. हालांकि, पिछले साल तक भारत के पास ऐसी ऐसेट्स को विनियमित करने या उन पर कर लगाने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी. अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी परिसंपत्तियों पर अब धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू होगा.