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HC ने खारिज की Bikram Majithia की जमानत याचिका

HC ने खारिज की Bikram Majithia की जमानत याचिका
  • PublishedDecember 4, 2025

चंडीगढ़, 4 दिसंबर, 2025 : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने मजीठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मजीठिया इस समय नाभा जेल में बंद हैं।

आय से अधिक संपत्ति का है मामला

हाई कोर्ट के इस फैसले से मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक, बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर नहीं की।