आवारा कुत्तों पर Supreme Court का बड़ा’ आदेश! 8 हफ्ते की दी ‘डेडलाइन’, जानें…

नई दिल्ली, 7 नवंबर, 2025 : देश भर में आवारा कुत्तों (stray dogs) के बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (शुक्रवार) को एक ऐतिहासिक और सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 हफ्तों के भीतर सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद वापस उसी इलाके में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें शेल्टर होम (shelter homes) में रखा जाए।
सरकारी दफ्तरों में ‘फीडिंग’ पर भी लगेगी रोक
सुनवाई के दौरान, बेंच ने सरकारी दफ्तरों (government offices) में कुत्तों को खाना खिलाने (feeding) की प्रथा पर भी गहरी नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि वे इस पर जल्द ही एक औपचारिक आदेश (formal order) जारी करेंगे, क्योंकि इससे समस्या बढ़ रही है।
हाईवे से आवारा मवेशी भी हटेंगे
कुत्तों के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों (stray cattle) पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने NHAI (एनएचएआई) और सभी राज्यों को 8 हफ्ते के भीतर सभी हाईवे (Highways) और सड़कों से मवेशियों को हटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए “हाईवे निगरानी टीमें” (highway surveillance teams) बनाने का भी आदेश दिया गया, जो इन पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम में पहुंचाएंगी।
पीड़ितों को राहत, 13 जनवरी को अगली सुनवाई
अदालत ने आज कुत्ते के काटने से पीड़ित (dog bite victims) लोगों को भी राहत दी। कोर्ट ने उन्हें इस केस में अपनी बात रखने (intervene) की इजाजत दे दी, वह भी बिना कोई पैसा जमा कराए। (जबकि कुत्तों के समर्थकों और NGOs को 25 हजार से 2 लाख रुपये जमा कराने का आदेश था)।
इस मामले में अगली सुनवाई (next hearing) 13 जनवरी को होगी।
