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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने AAP विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित की

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने AAP विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित की
  • PublishedDecember 5, 2024

चंडीगढ़ः दिल्ली से आप विधायक नरेश यादव को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महावीर सिंह सिंधु ने उनकी याचिका के लंबित रहने तक सजा को निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति सिंधु ने यह निर्देश तब दिया जब उन्होंने देखा कि अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण, पहली नजर में, असामान्य और अस्थिर प्रतीत होता है।

जब यादव द्वारा पंजाब राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिकाएं न्यायमूर्ति सिंधु की पीठ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए आईं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने वकील हरगुन संधू के साथ उनकी ओर से तर्क दिया कि “वास्तविक” शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर दो अपीलों को वापस लेने की मांग की गई थी।

फिर भी, अपीलीय अदालत ने मामले को आगे बढ़ाया, बरी किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया और अंततः याचिकाकर्ता को दोषी करार दे दिया न्यायमूर्ति सिंधु ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, “यह कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य है।”