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अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन 7 करोड़ के पार, देश में गरीब और कमजोर वर्ग पेंशन के दायरे में

अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन 7 करोड़ के पार, देश में गरीब और कमजोर वर्ग पेंशन के दायरे में
  • PublishedOctober 9, 2024

केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल नामांकन 7 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 56 लाख से अधिक नामांकन शामिल हैं। यह योजना अपने 10वें वर्ष में है, और इसने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सब सभी बैंकों और एसएलबीसी और यूटीएलबीसी के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। एपीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

क्या है अटल पेंशन योजना ?

आपको बता दें केंद्र सरकार ने लोगों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं , इसी क्रम में भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एपीवाई एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं।

इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं –

ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

पेंशन की आवश्यकता ?

अब सवाल यह उठता हैं कि इस योजना की जरुरत क्या हैं ? तो आपको बता दें कि एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं। इसके अलावा –

उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
जीवन यापन की लागत में वृद्धि
दीर्घायु में वृद्धि
निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है

पीएफआरडीए ने इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं

पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने हाल ही में इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे राज्य और जिला स्तर पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार करना, हिंदी, अंग्रेजी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में एक-पृष्ठ का सरल एपीवाई फ्लायर/हैंडआउट जारी करना और नियमित प्रदर्शन समीक्षा करना।

योजना से लाभ

एपीवाई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह न केवल ग्राहक को जीवन भर निश्चित और गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान करके सम्पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है, बल्कि ग्राहक की मृत्यु के बाद समान पेंशन राशि प्रदान करके उसके जीवनसाथी को भी प्रदान करता है और फिर ग्राहक और जीवनसाथी की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को संपूर्ण धनराशि (60 वर्ष की आयु तक संचित) लौटाकर परिवार को प्रदान करता है।