प्रमुख खबरें

Raja Warring मामला : High Court ने SC/ST Commission को दिया ‘सख्त’ निर्देश, पढ़ें क्या कहा?

Raja Warring मामला : High Court ने SC/ST Commission को दिया ‘सख्त’ निर्देश, पढ़ें क्या कहा?
  • PublishedNovember 21, 2025

चंडीगढ़, 21 नवंबर, 2025 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (Amarinder Singh Raja Warring) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग (SC/ST Commission) को सख्त निर्देश दिया है कि वह राजा वड़िंग के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) में किसी भी तरह का दखल न दे।
हाई कोर्ट पहुंचा था मामला

लुधियाना (Ludhiana) से सांसद राजा वड़िंग ने आयोग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने पंजाब सरकार (Punjab Government), एससी आयोग और उसके चेयरमैन जसवीर सिंह (Jasvir Singh) पर गंभीर आरोप लगाए थे। वड़िंग का तर्क था कि आयोग अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है।

राजा वड़िंग ने अदालत में दलील दी थी कि आयोग न सिर्फ पुलिस की जांच में बेवजह दखल दे रहा है, बल्कि चुनावी मौसम का फायदा उठाते हुए उनके खिलाफ एक “जानबूझकर रची गई सियासी रणनीति” के तहत ‘मीडिया ट्रायल’ (Media Trial) चला रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुलिस स्वतंत्र रूप से मामले की जांच कर सकेगी।