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MS Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई थी धोखाधड़ी! मामले में नया मोड़, इस कोर्ट ने क्या कहा?

MS Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई थी धोखाधड़ी! मामले में नया मोड़, इस कोर्ट ने क्या कहा?
  • PublishedMarch 21, 2024

रांची. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ धोखाधड़ी मामले में रांची सिविल कोर्ट से बुधवार 20 मार्च को एक अहम फैसला आया है. मामला महेंद्र सिंह धोनी के साथी रहे पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रा लि पर लगे धोखाधड़ी के आरोप से जुड़ा है. महेंद्र सिंह धोनी की ओर से 15 करोड़ की धोखाधड़ी से संबंधित केस रांची सिविल कोर्ट में दर्ज करायी गई है.

धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च को रांची सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया इस मामले को सही माना. जिसके बाद मामले में कोर्ट की ओर से मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रा के खिलाफ समन जारी करने का आदेश जारी किया गया. रांची सिविल कोर्ट में सक्षम न्यायालय, रांची जेएम 24 राजकुमार पांडेय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. महेंद्र सिंह धोनी की ओर से अधिवक्ता दयानंद सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से पूर्व में उनके बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किया गया है. धोनी की ओर से कहा गया है कि मिहिर दिवाकर ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है. साथ ही 2021 में एग्रीमेंट निरस्त करने के बाद भी धोनी के नाम का इस्तेमाल मिहिर दिवाकर की कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से किया गया.

धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह ने बताया कि इस कंपनी की ओर से देश के अंदर और बाहर कई एकेडमी खोले गए हैं, लेकिन शर्तों के अनुसार, धोनी को प्रॉफिट शेयर नहीं किया गया. इस पूरे एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन से धोनी को करीब 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.