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वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर मामले में सभी याचिकाएं खारिज

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर मामले में सभी याचिकाएं खारिज
  • PublishedDecember 19, 2023

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने सर्वे जारी रखने की छूट दी है और कहा है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। यह आदेश सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला अदालत में चल रहा वाद सिविल वाद प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं।

इसके पूर्व हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। वाराणसी कोर्ट में सिविल वाद दायर है। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दो याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और तीन याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ है।

मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए

दरअसल यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोमवार को एएसआई ने ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा कराई। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा की गई। आज (19 दिसंबर) हर किसी की नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी। जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष के 1991 में दर्ज कराए गए केस पर फैसला सुनाया गया है। 1991 में वाराणसी की अदालत में दर्ज केस की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अनजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिकाएं खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी पांच याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को पांचों मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह जस्टिस अग्रवाल ने इन पांचों केस में फैसला सुनाया है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अब एएसआई सर्वे को जिला कोर्ट में होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर पांच याचिकाओं में से तीन वाराणसी कोर्ट में 1991 में दायर किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी। वहीं, दो अन्य याचिका एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थी। अब इन पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। वहीं एएसआई सर्वे को लेकर दायर किए गए केस को खारिज किए जाने के बाद जिला कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा

ज्ञात हो कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मित्रों ने वाराणसी जिला कोर्ट में वर्ष 1991 में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा किया गया। विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। वहां पर पूजा- अराधना का अधिकार मांगा गया था।