सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर मध्यप्रदेश सरकार ने दी महिलाओं को सौगात
अधिसूचना के अनुसार, राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया गया है आरक्षण का आवंटन क्षैतिज और विभागीय -वार होगा अर्थात् इसमें सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया जायेगा ।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वन विभाग को छोड़कर, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया गया है आरक्षण का आवंटन क्षैतिज और विभागीय -वार होगा अर्थात् इसमें सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया जायेगा ।
इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण तथा शिक्षण पदों पर 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । बच्चियों की फीस को कम करते हुए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हेतु सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।
लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला ‘नारी शक्ति वंदनी अधिनियम’ राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित हो गया है ,हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है ।
विशेष रूप से, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा । मतदान के जरिए राज्य की 230 विधानसभाओं के लिए विधायक चुने जाने हैं,जिसमें अब महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत सीट आरक्षित हो गया है।