आईटीआर-7 दाखिल करने की बढ़ी समय-सीमा, बड़े टैक्सपेयर्स, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स को राहत
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर-7 फाइलिंग समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में बड़े टैक्सपेयर्स, ट्रस्ट, संस्थानों और हॉस्पिटल्स को राहत मिलेगी। सितंबर तक करीब 6.98 करोड़ टैक्सपेयर्स आइटीआर दाखिल कर चुके हैं।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर-7 फाइलिंग समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में बड़े टैक्सपेयर्स, ट्रस्ट, संस्थानों और हॉस्पिटल्स को राहत मिलेगी। सितंबर तक करीब 6.98 करोड़ टैक्सपेयर्स आइटीआर दाखिल कर चुके हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 18 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा पहले के 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर करने की घोषणा की। सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/फॉर्म 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख जो 30 सितंबर 2023 है, अब इसे 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
फॉर्म 10बी आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के तहत संचालित होने वाले धर्मार्थ संस्थानों और धार्मिक ट्रस्टों से संबंधित है, जबकि फॉर्म 10बीबी को कानून की धारा 10(23सी) के तहत संचालित शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा भरना आवश्यक है।
सीबीडीटी ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न जमा करने की नियत तारीख को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दिया है। बता दें कि आईटीआर-7 फॉर्म धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों, राजनीतिक दलों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थानों द्वारा भरा जाता है।
आयकर विभाग के अनुसार सितंबर तक करीब 6.98 करोड़ टैक्सपेयर्स आइटीआर दाखिल कर चुके हैं। इनमें से करीब 3 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिफंड भी जारी किया जा चुका है।